Thursday 16-04-2026

नर्मदा बेकरी के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाएं जाने पर लाइसेंस किया तत्काल प्रभाव से निलंबित

Posted By Vinod Kewat
  • Updated Friday Feb 13 2026
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नर्मदा बेकरी के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाएं जाने पर लाइसेंस किया तत्काल प्रभाव से निलंबित style="text-align: Justify; line-height: 1.5;"

नर्मदापुरम सोमवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कालिका नगर नर्मदापुरम स्थित नर्मदा बैकरी एवं पेटिस पार्लर की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार एवं जितेंद्र सिंह राणा द्वारा निरीक्षण के दौरान गंदगी में ब्रेड एवं टोस्ट का निर्माण होना पाया।  बैकरी संचालक द्वारा परिसर की साफ सफाई नहीं की जा रही है और मकड़ी के जाले और अस्वच्छ वातावरण में ब्रेड पेटिस और टोस्ट का निर्माण किया जाना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार द्वारा ब्रेड और टोस्ट के नमूने जांच हेतु लिए गए। विक्रेता को नोटिस जारी किया जा रहा है। संगृहीत नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त विक्रेता के द्वारा खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। सुधार होने तक निर्माण इकाई का संचालन न करने का निर्देश दिए गए है और इसलिए तुरंत प्रभाव से निर्माता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

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